
चंबा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने पर पुलिस की कार्रवाई
इस दौरान पाया कि विधायक ने गाड़ी पर लाल बत्ती लगाई थी। हालांकि, जिस समय पुलिस ने कार्रवाई की तो लालबत्ती ढकी हुई थी, मगर लालबत्ती पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण विधायक कार्रवाई से नहीं बच पाए।
पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत विधायक की गाड़ी का चालान कर दिया। उन्हें लालबत्ती उतारने को कहा है।

कार्रवाई पर खफा हुए विधायक, नहीं रोकी गाड़ी
इसके चलते पुलिस ने एमवी एक्ट की धारा 184 के तहत नंबरी चालान काटा है। विधायक विक्रम सिंह जरियाल लंबे समय से लालबत्ती लगी गाड़ी में घूम रहे थे। इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी।
इस पर पुलिस को भी कार्रवाई का मौका मिल गया। डीएसपी डलहौजी संतोष शर्मा ने बताया कि पुलिस को बार-बार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर विधायक की गाड़ी का चालान किया गया।
